झारखंड | अब नई उत्पाद नीति के अनुसार दो मई से राज्य में शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। शराब की अवैध तस्करी रोकने व राजस्व बढ़ाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा अब शराब क्यूआर कोड आधारित सुरक्षा होलोग्राम वाले शराब ही राज्य में बिकेंगे।इसका सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर ही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने बुधवार को राज्य के सभी सहायक आयुक्त उत्पाद तथा अधीक्षक उत्पाद के साथ बैठक की। बैठक में यह सहमति बनी है कि आगामी एक मई को ड्राइ डे रहेगा।

उक्त तिथि को राज्य में शराब की बिक्री नहीं होगी। 30 अप्रैल की रात से ही झारखंड राज्य वेबरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के लाइसेंसी गोदाम में नया स्टाक आना शुरू हो जाएगा। एक मई को दिनभर लाइसेंसी दुकानों में शराब के स्टाक पहुंचेंगे और पुराने दुकानदार अपने बचे हुए माल को सरेंडर करेंगे। दो मई से नई नीति के तहत दुकानें शुरू हो जाएंगी।