हरियाणा सरकार ने 2023 का कैलेंडर जारी कर दिया है। पूरे साल में कर्मचारियों को 127 अवकाश मिलेंगे। इनमें से 53 रविवार और 52 शनिवार पड़ते हैं। इसी प्रकार, 18 सार्वजनिक अवकाश होंगे, जबकि 14 ऐच्छिक अवकाशों में कर्मचारी तीन अवकाश ले सकेंगे। अहम बात ये है कि इस बार दिवाली समेत अन्य त्योहार शनिवार व रविवार को आ रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों को आठ छुट्टियां कम मिल सकेंगी। इनमें पांच फरवरी को गुरु रविदास जयंती रविवार को पड़ रही है। महाशिवरात्रि 18 फरवरी शनिवार, इद उल फितर व परशुराम जयंती 22 अप्रैल शनिवार, संत कबीर जयंती 4 जून रविवार, शहीदी दिवस 23 सितंबर शनिवार, महाराजा अग्रसेन जयंती 15 अक्तूबर रविवार, महर्षि वाल्मीकि जयंती 28 अक्टूबर शनिवार और दिवाली 12 नवंबर रविवार को पड़ रही है। 

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से शुक्रवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। पहली अनुसूची में उन सार्वजनिक अवकाशों की सूची है, जिन दिनों हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले राजकीय (सरकारी) कार्यालय आदि बंद रहेंगे। इन दिनों की कुल संख्या 18 हैं। हालांकि, इनमें उन 8 दिनों के अवकाश को सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया है जो शनिवार और रविवार को पड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों दिन प्रदेश सरकार के कार्यालय सामान्य तौर पर बंद रहते हैं।

दूसरी अनुसूची में उन 14 वैकल्पिक अवकाशों (रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे) की सूची है, जिनमें से सरकारी कर्मचारी (आउटसोर्सिंग पॉलिसी वाले भी) पूरे कैलेंडर वर्ष में कोई भी तीन अवकाश ले सकता है। वर्ष 2018 से पहले इन वैकल्पिक अवकाशों की संख्या हालांकि दो ही होती थी। तीसरी अनुसूची में राज्य में स्थित कोर्ट (अदालतों) को छोड़कर प्रदेश के लिए घोषित 18 सार्वजनिक अवकाशों की सूची है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूरूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत घोषित किए गए हैं। इन्हें आम तौर पर बैंक हॉलिडे भी कहा जाता है, क्योंकि इन अवकाशों के दिन न केवल प्रदेश के सभी तरह के बैंक बल्कि अन्य संगठित व्यापारिक और वाणिज्यिक संस्थान आदि बंद रहते हैं।