जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-12 में करीब 6 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी काटी जाकर जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के जीरो सेटबैक पर बिल्डिग बॉयलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बने 34 विलाज को सील किया गया। जोन-10 में मीणा पालडी में जेडीए के करीब 15 क्वाटर्स को खाली करवाकर कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-पीआरएन-नोर्थ में करणी पैलेस के पास 1 लाख 32 हजार किलोवाट हाईटेशन लाईन के नीचे ही करीब 30 बाई 20 फीट में सेफ्टी कारीडोर में रातों-रात सीमेन्ट के ब्लाक बिछाकर किये गये फर्श के अवैध नव निर्माण को ध्वस्त किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी ने बताया जोन-12 के क्षेत्राधिकार में कालवाड़ रोड़ ग्राम-माचवा में कृषि भूमि का बिना भूरूपान्तरण कराये बिना जविप्रा की अनुमति अनुमोदन के करीब 06 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी Óशिवम विहार-13Ó के नाम से सृजित कर  बिल्डिग बॉयलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 34 अवैध विलाजों का निर्माणों की इंजिनियरिग विंग की सहायता से इनके प्रवेश द्वारो पर ईटो की दिवारो की चुनवाई कर नियमानुसार पुख्ता सिलिग की कार्यवाही की गई।  उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद 34 अवैध विलाओ का बिल्डऱ द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अवैध निर्माण के अवधान में आते ही धारा 32-33 जेडीए एक्ट के नोटिस जारी किये जाकर इस गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण को रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया, आगे अवैध निर्माण नही होने देने हेतु मौके पर गार्ड नियुक्त किये गये। प्रकरण में निर्माणकर्ताओ द्वारा अपीलीय अधिकरण जविप्रा में दायर अपील में दिये आदेश की अनुपालना में विधिक कार्यवाही कर अब उक्त अवैध 34 विलाओ में रहवास की सम्भानाओ को दृष्टिगत रखते हुये; सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर नियमानुसार कृषि भूमि पर अवैधरूप से बनाये गये उक्त अवैध 34 वृहद व्यावसायिक विलाज के प्रवेश द्वारो, सिढियों को जविप्रा की इंजिनियर शाखा से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटो पर ताला सींल चपडी लगाकर पुख्ता सिलिंग कार्यवाही की गई। सम्बन्धित से सिलिंग में जविप्रा के प्रयुक्त संशाधनों के खर्चे की वसुली की जायेगी।