चंडीगढ़ में चलने वाली सभी बस, टैक्सी-कैब, ट्रक को 31 जनवरी 2023 से पहले व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य हो गया है। परिवहन विभाग के सचिव नितिन यादव की ओर से बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। केंद्र सरकार के निर्देश के तहत इस अधिसूचना से ऑटो, तीन पहिया वाहन और दो पहिया वाहन बाहर होंगे। विभाग 31 जनवरी तक चालकों को जागरूक करेगा।

इसके बाद सख्ती शुरू होगी और चालान काटे जाएंगे। विभाग के अनुसार जिन गाड़ियों में सवारियां यात्रा करती हैं, उनमें वीएलटीडी और पैनिक बटन लगाना जरूरी है ताकि महिलाएं और बच्चे जो इनमें सफर करते हैं, इमरजेंसी में उन्हें तुरंत सहायता मिल सके। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा के लिहाज से ये काफी अच्छी पहल है।

परमिट संबंधित वाहनों का कोई काम अब बिना इस डिवाइस के लगे बगैर नहीं होगा। इसे लेकर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) की तरफ से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंत्रालय की तरफ से मंजूर 15-16 एजेंसी है, जिनके पास से चालक इन डिवाइस को लगवा सकते हैं। अब डिवाइस के लगने के बाद ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, परमिट, रिनुअल, फिटनेस आदि के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।

इन सभी तरह की गाड़ियों में डिवाइस अनिवार्य
सभी सार्वजनिक बसें, सभी प्रकार की टैक्सी-कैब, स्कूल-कॉलेज की बसें, सभी प्रकार के इंस्टीट्यूट के वाहन, कॉरपोरेट ऑफिस के टैक्सी आदि में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य होगा।

ये फायदे होंगे...
पोर्टल पर हमेशा रहेगी टैक्सी-कैब की लोकेशन, गाड़ी रूट पर चल रही है या नहीं, निगरानी रखना आसान हो जाएगा, महिलाओं और बच्चों के लिए सार्वजनिक परिवहन सुरक्षित होगा, नियमों को तोड़ने वाले चालकों की पहचान होगी, जिससे हादसों पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा, गाड़ी चोरी हुई तो उसे ढूंढना भी आसान हो जाएगा