दिल्ली : राज्य कानून सेवा प्राधिकरण दिल्ली यातायात के समन्वय से 11 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालतें सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक लगेंगी। इनमें व्यावसायिक समेत सभी वाहनों के ट्रैफिक चालान/नोटिस का निस्तारण किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) एसएस यादव ने बताया कि द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत व तीस हजारी कोर्ट परिसर में 144 लोक अदालतें लगेंगी। अभी तक 1,79,27,081 नोटिस पेंडिंग हैं। लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में नोटिस निस्तारण के लिए ये निर्णय लिया गया है। इन लोक अदालतों में 31 अक्तूबर, 2022 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल पर उपलब्ध सभी कंपाउंडेबल नोटिस का निस्तारण होगा।

लोक अदालतों में संज्ञान, अस्वीकृत नोटिस, निस्तारण और नियमित अदालतों में स्थानांतरित नोटिसों पर विचार नहीं किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल लिंक 8 फरवरी को सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चालान की सीमा समाप्त होने तक उपलब्ध रहेगा।