करौली में धारा 144 लागू
जयपुर: करौली में 2 अप्रैल को नव संवत्सर बाइक रैली पर हुए पथराव के बाद हिंसा हो गई थी। ऐसे में अब त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने 4 नवंबर तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार करौली जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार सिंह ने आदेश जारी किया। आदेश में बताया गया है कि जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, कानून व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य, धार्मिक आयोजनों, राज्य स्तरीय और तात्कालिक मुद्दों के मद्देनजर जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की है।
इस दौरान बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का धार्मिक जुलूस, लाउडस्पीकर का उपयोग, राजनीतिक सभा, धरना प्रदर्शन, एक साथ चार से अधिक लोगों के जमा होने, लाठी-डंडे आदि लेकर घूमने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धारा 144 का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 सहित अन्य धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।