आरबीआई ने कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के लिए मंजूर की समाधान योजना
मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के लिए समाधान योजना को मंजूरी दे दी। इस कदम से अंततः हिंदुजा समूह की इकाई इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) के लिए कंपनी के अधिग्रहण का रास्ता खुल गया है। कंपनी की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक को भारतीय रिजर्व बैंक से 17 नवंबर, 2023 के पत्र के माध्यम से अनापत्ति प्राप्त हुई है। लंबी लड़ाई के बाद, अंतति: आईआईएचएल इस अप्रैल में संपन्न नीलामी के दूसरे दौर में रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करने के लिए 9,650 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी। गौरतलब है कि आरबीआई ने 29 नवंबर, 2021 को भुगतान चूक और गंभीर शासन संबंधी मुद्दों को देखते हुए रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया। आरबीआई ने कंपनी के कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के संबंध में नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त किया। रिलायंस कैपिटल तीसरी बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है,जिसके खिलाफ आरबीआई ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की थी। अन्य दो श्रेई ग्रुप एनबीएफसी और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन (डीएचएफएल) थे। बाद में केंद्रीय बैंक ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ में कंपनी के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया।