पुणे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वीडी सावरकर के पोते सात्यकी ने अप्रैल 2023 में आईपीएसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज कराया था। सात्यकी का आरोप था कि राहुल गांधी ने लंदन में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान सावरकर को लेकर एक टिप्पणी की थी, जो बिल्कुल गलत है।राहुल गांधी ने कहा था,"वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और सावरकर को खुशी महसूस हुई थी।" राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ पुणे के विश्रामबाग पुलिस थाने में अप्रैल 2023 में सात्यकी ने केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच की और सोमवार (27 मई) को अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की।

पुणे पुलिस ने कांग्रेस नेता पर वीडी सावरकर को बदनाम करने का आरोप लगाने वाली शिकायत को सच बताया है। शिकायतकर्ता सत्यकी अशोक सावरकर की ओर से पेश वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा कि रिपोर्ट को न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षी जैन की अदालत में पेश की गई। वकील कोल्हटकर ने जानकारी दी कि अदालत राहुल गांधी को नोटिस जारी कर सकती है। वहीं, उन्हें अदालत में पेश भी होना पड़ सकता है।कोल्हटकर ने बताया कि अदालत में पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जांच के बाद पता चला है कि वीडी सावरकर ने अपनी किसी भी किताब में ऐसी घटना के बारे में नहीं लिखा है, जो दावा राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर की है। पुलिस ने कहा कि जांच के बाद इस बात को कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो शिकायत की गई थी, उसमें सच्चाई है।