पंजाब : संगरूर कोर्ट ने मंत्री अमन अरोड़ा की सजा पर लगाई रोक
पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को संगरूर जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 15 साल पुराने पारिवारिक मामले में हुई दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। ऐसे में साफ हो गया है कि अब अमन अरोड़ा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर अमृतसर में तिरंगा फहरा पाएंगे।बुधवार को अरोड़ा से जुडे़ केस की करीब आठ घंटे तक सुनवाई संगरूर जिला अदालत में चली थी। अदालत में सुबह 10 बजे से लगातार शाम 7 बजे तक सुनवाई चलती रही। शाम होने के चलते अदालत ने फैसला गुरुवार तक के लिए रिजर्व रख लिया था।
वहीं इस पर अरोड़ा ने कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने राहत के लिए भगवान तथा अपने शुभचिंतकों के प्रति आभार जताया है।इससे पहले गुरुवार सुबह अरोड़ा के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया था। अरोड़ा के एडवोकेट सरतेज नरूला ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि अगर आज संगरूर की सेशन कोर्ट अमन अरोड़ा की सजा पर रोक नहीं लगाती है तो वह कल गणतंत्र दिवस पर तिरंगा नहीं फहराएंगे। इसी आश्वासन पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। आज संगरूर की सेशन कोर्ट अमन अरोड़ा की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाएगी।।