पंजाब के स्थानीय निकायों के तहत अनधिकृत कॉलोनियों और प्लॉटों के नियमितीकरण को लेकर सरकार सख्त हो गई है। मान सरकार ने ऐसे बिल्डरों को एक और मौका देते हुए छह माह के भीतर सभी दस्तावेजों सहित फीस जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। उसके बाद इसे अवैध निर्माण करार देते हुए गिराया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार पंजाब के स्थानीय निकायों में छह हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। इनको नियमित करने के लिए पिछली सरकारों ने भी बिल्डरों को कई बार समय दिया, लेकिन इसको लेकर औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं। पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने पुडा की ओर से जारी पत्र संख्या पुडा/सीटीपी/2022/1781/1851 का हवाला देते हुए ऐसी कॉलोनियों और प्लॉटों के रेगुलाइजेशन के लिए छह माह का समय दिया है। कुछ निकायों ने इसको लेकर बाकायदा नोटिस निकाल दिया है।

भगवंत मान सरकार ने सत्ता संभालते ही अवैध निर्माण को लेकर कॉलोनाइजरों को सख्त हिदायत देते हुए सभी औपचारिकताएं पूरी करने के आदेश जारी किए थे। बताया जा रहा है कि नए आदेशों के तहत अब विभाग छह माह में फीस जमा न करवाने वाली कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई करने जा रहा है।