जयपुर । जिला कलक्टर राजन विशाल ने जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदारों को आदेश जारी कर राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 एवं सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
 विशाल ने आदेश में निर्देशित किया है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत नागरिकों को नियत समयावधि में अधिसूचित सेवाओं की प्रदायगी का प्रावधान है। यदि इस अधिनियम के तहत राजस्व विभाग की अधिसूचित सेवाओं की नियत समयावधि में प्रदायगी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा न हो तो संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सी.सी.ए नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिला कलक्टर राजन विशाल ने निरीक्षण के दौरान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत लापरवाही पाये जाने पर बस्सी के दो पटवारिया को चार्जशीट तहसीलदार तथा एक भू-अभिलेख निरीक्षक को दिया कारण बताओं नोटिस- जिला कलक्टर राजन विशाल ने बस्सी पंचायत समिति के निरीक्षण के दौरान राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत दर्ज सीमा-ज्ञान प्रकरणों का नियत समयावधि में निस्तारण नहीं किये जाने पर पटवार हल्का बस्सी-बी के पटवारी श्री रामवतार मीणा एवं पटवारी हल्का बस्सी-ए के पटवारी श्रीमती कृष्णा रैगर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर 17 सी.सी.ए की चार्जशीट दी गई है।