राजनैतिक दल आवंटित स्थलों पर ही लगाएं विज्ञापन होर्डिंग्स-पोसवाल
जयपुर । आगामी विधानसभा चुनाव-2023 के तहत राजनैतिक दलों की ओर से प्रचार-प्रसार के लिए लगाए जाने वाले होर्डिग्स के स्थल आवंटन को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कलक्ट्रेट मिनी सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल की अध्यक्षता में हुई।
जिला निर्वाचन अधिकारी पोसवाल ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना की अपील की। उन्होंने सुविधा एप के बारे में बताते हुए ऑनलाइन आवेदन करने को कहा। प्रारंभ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेष सुराणा तथा आचार संहिता पालना प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एवं डीआईजी स्टाम्प जितेंद्र ओझा ने चुनाव आयोग की गाइड लाइन तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र स्तर पर होर्डिंग्स के लिए स्थल चिन्हित कर सूची मय दरों के जारी कर दी गई है। फिलहाल 9 नवम्बर तक राजनैतिक दल स्तर पर होर्डिग्स की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित दलों को अपने रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों को समान संख्या में स्थल आवंटित किए जाएंगे। यदि कोई दल आवेदन नहीं करना है तो बकाया स्थलों को पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर अन्य दलों को दिए जाएंगे।