बड़वानी। प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वानी कैलाश प्रसाद मरकाम बड़वानी ने पारित अपने फैसले आरोपित संजय जायसवाल व्यवसाय तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव जुलवानिया व अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत सचिव किडीअम्बा, तहसील सेंधवा, निवासी ग्राम चाचरिया थाना सेंधवा ग्रामीण को रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं अन्य धाराओं में चार वर्ष की जेल एवं अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी एसएस अजनारे द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि 04 फरवरी 2016 को आवेदक नसरू पुत्र ज्ञानसिंह तोरोले ग्राम किडीअम्बा तहसील सेंधवा ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में जाकर शिकायत की थी।लिखित शिकायत में आवेदक ने बताया कि वह गांव के 13 लोगों के राशन कार्ड बनवाने एवं 10 लोगों के वृद्धावस्था पेंशन फार्म अग्रेषित करवाने के लिए ग्राम पंचायत किडीअम्बा के सचिव संजय जायसवाल के पास गया, तो आरोपित संजय (अनावेदक) द्वारा आवेदक से 500 प्रति आवेदन पत्र के हिसाब से 11500 रूपये रिश्वत की मांग की गई।