मनी लांड्रिंग आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार को हाईकोर्ट से मिली जमानत
झारखंड | मनी लांड्रिंग के आरोपी वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद राजीव कुमार को जमानत की सुविधा प्रदान की। गौरतलब है कि एक जनहित याचिका को मैनेज करने के एवज में 50 लाख रुपये की रिश्वत लेते कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पीआईएल किंग के नाम से मशहूर राजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने पीआईएल से नाम हटाने के एवज में कोलकाता के एक व्यवसायी से 1 करोड़ रुपये की रकम मांगी थी। इसी रकम की पहली किश्त के रूप में 50 लाख रुपये लेते हुए कोलकाता पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था।
ईडी कोर्ट ने जमानत देने से किया था इंकार
बता दें कि बीते 1 अक्टूबर को ईडी की विशेष अदालत ने राजीव कुमार को जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद 11 अक्टूबर को राजीव कुमार ने अपने वकील के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत दी।