हरियाणा के सिरसा में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।अदालत के फैसला सुनाए जाने से पहले दोषी जसविंदर सिंह ने न्यायाधीश डॉ. प्रवीण कुमार से सजा में रहम की गुहार लगाई, उसने कहा कि वह बहुत गरीब परिवार से है। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि तुमने बहुत संज्ञेय अपराध किया है, इसमें किसी प्रकार के रहम की कोई गुंजाइश नहीं।इसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रवीण कुमार ने जसविंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुना दी।महिला अधिवक्ता समक्ष महिला थाना पुलिस को दिए बयान में 8 वर्षीय पीड़ित बच्ची ने बताया था कि वह रानियां के सरकारी स्कूल में कक्षा दूसरी में पढ़ती है। 30 जून 2019 को उसकी मां खेत में गई हुई थी और पिता काम करने गए थे। वह घर पर अकेली थी, इसी दौरान दोपहर एक बजे पड़ोसी जसविंदर सिंह जबरन घर में आ गया और उसे 3 रुपये दिए।