हरियाणा  | सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 13 वर्षीय शारीरिक रूप से अशक्त बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर एक साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।खरखौदा क्षेत्र के गांव की महिला ने 23 जून, 2021 को पुलिस को बताया था कि उसकी 13 वर्षीय बेटी शारीरिक रूप से अशक्त है। उसे एक माह पहले पड़ोसी देवेंद्र अपने घर ले गया था और उसे जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया था। आरोपी लड़की को तब लेकर गया जब वह घर के आंगन में खेल रही थी। जब वह बेटी को नहला रही थी तो उसे बेटी के साथ गलत काम का पता लगा। जिस पर उसने पुलिस को अवगत कराया था।