झारखंड की एक अदालत ने शुक्रवार को एक महिला को अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए पति की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पश्चिम सिंहभूम जिले की रहने वाली महिला अनीता कुमारी उर्फ अनीता सिंह ने 25 जनवरी 2017 को अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या कर दी थी। जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने अनीता कुमारी को पति की हत्या को दोषी ठहराते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

बताया गया है कि पति की हत्या करने के बाद अनीता ने आत्महत्या दिखाने के लिए शव को छत से लटका दिया। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज जांच की तो हत्या में पत्नी की संलिप्तता सामने आई। इसके बाद अनीता कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 

पुलिस पूछताछ में पत्नी ने कबूला था जुर्म 

पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि अनीता और राजीव की शादी 2007 में हुई थी, लेकिन दोनों के बीच अनबन हो गई थी, जिसके कारण दोनों अलग-अलग रहते थे। इस बीच राजीव को साल 2013 में रेलवे में ग्रुप डी कर्मचारी के रूप में नौकरी लग गई तो पत्नी उसके पास लौट आई। वे अपनी बेटी के साथ चाईबासा में राजीव को आवंटित क्वार्टर में रहते थे। जहां पर अनीता ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ के दौरान अनीता ने पुलिस को बताया था कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए उसने पति की हत्या की थी।