रांची। झारखंड हाई कोर्ट में ईडी के अधिकारियों पर एससी-एसटी एक्ट में दर्ज मामले को निरस्त करने और इसकी सीबीआइ जांच कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है।

अदालत ने हेमंत सोरेन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी। हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी निरस्त करने और सीबीआइ जांच के लिए ईडी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

ईडी के सहायक निदेशक ने याचिका में ये बताया

ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस मामले में गोंदा पुलिस ईडी के अधिकारी को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। मामले की जांच सीबीआई या अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए।

पूर्व में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई थी। हाई कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को गोंदा पुलिस द्वारा 41 ए के तहत दिए गए नोटिस पर रोक लगा दी है।

ईडी की तलाशी के बाद मामला दर्ज कराया गया

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अगले आदेश तक पुलिस ईडी अधिकारियों को पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। कोर्ट ने ईडी अधिकारी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

बता दें कि झारखंड पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के तहत ईडी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हेमंत सोरेन सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी द्वारा की गई तलाशी के बाद मामला दर्ज कराया गया है।