पीएम मोदी की डिग्री की मांग वाली याचिका गुजरात हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। केजरीवाल की याचिका पर 7 जुलाई को सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट ने लगाया था 25 हजार का जुर्माना

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 31 मार्च को अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने याचिका को रद्द करने के साथ ही मुख्यमंत्री पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग (CEC) के आदेश को भी रद्द कर दिया है। सीईसी ने अपने आदेश में यूनिवर्सिटी और पीएमओ से डिग्री प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट से याचिका रद्द होने के बाद केजरीवाल ने कहा था, 'क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? ये क्या हो रहा है, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं।

हाईकोर्ट ने आदेश में क्या कहा था?

गुजरात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।