दिल्ली नगर निगम सदन में आप और भाजपा पार्षदों के बीच हुए हंगामे और मारपीट के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा-160 (दंगा करने) के तहत मामला दर्ज किया है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के अलावा सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो की पड़ताल की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार सदन में स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जमकर बवाल हुआ था। सदस्यों के चुनाव के दौरान नतीजों की घोषणा के समय दोनों ओर से नारेबाजी और हुटिंग शुरू हो गई थी। बाद में यह नारेबाजी उग्र हो गई। वीडियो में दोनों ही पार्टी के पार्षद एक-दूसरे पर हमला करते हुए दिखे। यहां तक महिला पार्षदों को भी एक दूसरे से भिड़ते हुए देखा गया। इस हंगामे के बीच आप के एक पार्षद सदन में बेहोश हो गए थे।

घटना के बाद शनिवार को दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर मारपीट करने के आरोप लगाकर दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने इस संबंध में शनिवार देर शाम को मामला दर्ज कर लिया। कमला मार्केट थाने में दर्ज हुई एफआईआर में किसी को नामजद नहीं किया गया है। एफआईआर में दोनों ओर से हंमामे की बात की बात की गई। पुलिस मामले में जांच करने की बात कर रही है।

दिल्ली नगर निगम सचिव ने साफ किया है कि हाईकोर्ट के अगले आदेश तक अब सदन की बैठक नहीं होगी। मेयर ने स्थायी समिति चुनाव दोबारा कराने के लिए सोमवार को सदन की बैठक बुलाई थी, लेकिन रविवार को निगम सचिव कार्यालय की ओर से सभी निगम पार्षदों को सार्वजनिक रूप से सूचना जारी की गई है। मामले की अगली सुनवाई 22 को होगी।