नई दिल्‍ली। अब समलैंगिक जोड़े भी बच्चे गोद ले सकेंगे। दरअसल, दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है जिसमें समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं के साथ सुनवाई की मांग की है। इसके साथ ही डीसीपीसीआर ने कहा है कि समलैंगिक जोड़ों को भी बच्चे गोद लेने की अनुमति दी जाए। इसके लिए याचिका में अलग-अलग तर्क दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के संविधान पीठ को 18 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करनी है। याचिका के अनुसार,  विषमलिंगी जोड़ों की तरह ही समलैंगिक जोड़े भी अच्छे या बुरे अभिवावक बन सकते हैं। दुनिया के 50 से ज्यादा देश समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की इजाजत देते हैं। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि समलैंगिक जोड़ों के बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास पर असर पड़ता है। याचिका में कानूनी समस्याओं पर भी दलील रखी गई है।  इसमें कहा गया है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से मौजूदा कानूनों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। समलैंगिक जोड़ों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, ऐसे में अलगाव के वक्त गुजारा भत्ता तय करने, बच्चे के कस्टडी लेने में पति पत्नी वाला विवाद नहीं रहेगा।