जिला सेशन जज दिलबाग सिंह जोहल की अदालत ने पति की मौत के मामले में पत्नी, उसकी बहन तथा मृतक की पत्नी के पहले पति को दोषी मनाते हुए तीन-तीन वर्ष कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषियों को एक-एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

जानकारी के अनुसार 10 मई 2017 को थाना माडल टाऊन के एएसआइ जुगराज सिंह को दिए बयान में सरवन सिंह निवासी लोधी चक्क थाना टांडा ने बताया कि उसका बेटा मनिंदर सिंह खेतीबाड़ी करता था, जिसकी शादी 2016 में मनप्रीत कौर उर्फ ज्योति निवासी रामगढ़ कुलिययां थाना मुकेरियां के साथ हुई थी।

पैसों के लिए करती थी परेशान

शादी के पांच महीने बाद मनिंदर सिंह को पता चला कि मनप्रीत कौर की पहले भी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी है। मनप्रीत कौर का पहला पति प्रदीप कुमार निवासी दशमेश नगर थाना माडल टाउन होशियारपुर में रहता है। जिससे मनप्रीत कौर शादी के बाद भी मिलती थी।

इसी को लेकर मनिंदर सिंह और उसकी पत्नी मनप्रीत कौर में झगड़ा रहता था। कुछ समय बाद मनप्रीत कौर, प्रदीप कुमार और मनप्रीत कौर की बहन माणो पैसे के लिए मनिंदर सिंह को परेशान करने लगे। जिसकी उन्होंने थाना माडल टाउन में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

नशीला पदार्थ निगलने से हुई मौत

पुलिस ने 9 मई 2017 को दोनों पार्टियों को बुलाया और बात करने के बाद दोनों को अगले दिन का समय दे दिया। नौ मई को ही रात को अचानक मनिंदर सिंह की तबीयत खराब हो गई और वह उल्टियां करने लगा। उसे तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल होशियारपुर लाया गया। जहां से उसे लुधियाना रेफर कर दिया गया मगर रास्ते में ही मनिंदर सिंह की मौत हो गई।
उसे यकीन है कि उसके बेटे की मौत नशीला पदार्थ निगलने से हुई है। पुलिस ने प्रदीप कुमार, मनप्रीत कौर और उसकी बहन माणों निवासी रामगढ़ कुलियां थाना मुकेरियां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। मंगलवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाया।