अजमेर | अजमेर दरगाह के निजाम गेट के बाहर 17 जून 2022 को मौन जुलूस की शुरुआत से पहले  "गुस्ताख-ए-रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा" नारा लगाते हुए भीड़ को उकसाने के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को दरगाह थाना पुलिस की चार्जशीट पर बहस हुई। इसके बाद एडीजे कोर्ट संख्या चार में आरोप तय कर दिए। मामले में मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती को कोर्ट ने शनिवार को तलब कर उस पर चार्ज लगाए गए।

बता दें इस नारेबाजी के कुछ दिन बाद ही उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की सिर काट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने अपने वीडियो में 'सर तन से जुदा' का नारा भी दिया था।पुलिस ने खादिम मोहल्ला निवासी खादिम फखर जमाली, फूल गली निवासी ताजीम सिद्दकी पुत्र नईम, भट्टा बस्ती जयपुर निवासी मोइन पुत्र शमसुद्दीन और गुजरात मोरवी राजकोट निवासी रियाज हसन को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था।
मामले में शुक्रवार को पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। अपर लोक अभियोजक गुलाम नजमी फारूखी के अनुसार गौहर चिश्ती के अलावा सभी चार आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं। इस मामले में इशाक, मसूद, सलाउद्दीन, सलमान, इश्तखार के खिलाफ अनुसंधान पेंडिंग रखा गया है।मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती को शनिवार को जेल से कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी मौजूदगी में चार्ज सुनाए गए। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट गुलाम नजमी फारुकी ने बताया कि गौहर पर धारा 302/115 के तहत चार्ज लगाए गए हैं